बहू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 294 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश
बहू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 294 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश
भिलाई 3 न्यायालय के पंकज दीक्षित साहब के कोर्ट का आदेश
सास की तरफ से एडवोकेट/ नोटरी मोतीराम कोशले ने की पैरवी
भिलाई-03 निवासी यशवंत के साथ बिलासपुर निवासी उसकी बहू निशा व अन्य सात ने घटना दिनांक- 09.08.2021 को निशा व अन्य सात ने यशवंत के कमरे में घुसकर अश्लील गाली देते हुये जान से मारने की धमकी दिये एवं यशवंत के पति व पुत्र के द्वारा घटना को शांत कराने का प्रयास करने पर उनके साथ भी निशा व अन्य सात द्वारा अश्लील गाली गलौज कर, हाथापाई करते हुये जान से मारने की धमकी दी गयी तथा यशवंत के पति द्वारा खरीदे गए सोने चांदी के जेवर को निशा ले गई |
यशवंत द्वारा दिनांक 09.08.2021 को उक्त घटना की शिकायत थाना प्रभारी, थाना पुरानी भिलाई में किये जाने पर थाना पुरानी भिलाई द्वारा पारिवारिक मामला है कहकर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उसी दिनांक को यशवंत के पुत्र द्वारा फैमिली काउंसलिंग सेंटर, दुर्ग में निशा के विरूद्ध शिकायत की गयी जहां से निशा के विरूद्ध नोटिस जारी किये जाने पर निशा द्वारा उपस्थित नहीं होने पर यशवंत के पुत्र द्वारा दिनांक 10.08.2021 को पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को घटना की शिकायत की गयी, परंतु पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा भी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर यशवंत के पुत्र व्दारा पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी गई परंतु निशा के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर यशवंत द्वारा अपने अधिवक्ता नोटरी/ मोतीराम कोशले के माध्यम से न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भिलाई- 3 के न्यायालय में निशा के विरुद्ध धारा 294, 323, 506-बी एवं 379 भारतीय दंड संहिता के तहत् अपराध पंजीबद्ध किये जाने के आशय सहित परिवाद पेश किया गया, जिसके संबंध में विचारण न्यायालय व्दारा आदेश दिनांक 05.09.2023 अनुसार उक्त परिवाद को खारिज कर दिया, इसी आदेश से क्षुब्ध एव व्यथित होकर यशवंत द्वारा अपने अधिवक्ता नोटरी/ मोतीराम कोशले के माध्यम से पुनरीक्षण याचिका पेश की गई जिसमे श्रीमान शैलेश कुमार तिवारी अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ.ग.) ने अधिनस्थ न्यायालय को गुण-दोष के आधार पर पंजीयन करने के सम्बन्ध में आदेश पारित किये थे, के ही तहत श्रीमान पंकज दीक्षित साहब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी भिलाई-3, जिला-दुर्ग(छ.ग.) ने श्रीमती निशा के विरुद्ध भारतीय दंडसंहिता की धारा-294 के तहत अपराध पंजीबद्ध किये जाने का आदेश पारित किया है, जिसका आगामी पेशी दिनांक-10/05/2024 है |