प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हमला केस: कोर्ट ने दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया

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दुर्ग । दुर्ग जिले के भिलाई-3 में प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हमला केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भिलाई-3 के टीआई महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

 

कोर्ट के मुताबिक, आरोपी की पत्नी डॉ. पूर्णिमा शर्मा से 15 घंटे तक थाने में बैठाकर पूछताछ की गई थी। कोर्ट ने धारा 127बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराने कहा है। साथ ही, दुर्ग रेंज आईजी को विभागीय जांच के भी निर्देश दिए गए हैं।

 

कोर्ट ने भिलाई नगर थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा को भी फटकार लगाई है। दरअसल, प्रशांत मिश्रा ने डॉ. पूर्णिमा शर्मा को हिरासत में लेकर निजी वाहन में बैठाकर 20-21 घंटे तक बिना महिला अधिकारी के सड़क मार्ग से लाया था। इस दौरान कोई भी महिला आरक्षक नहीं थी।

 

आंध्र प्रदेश से कोटा छत्तीसगढ़ होते हुए भिलाई महिला थाना लेकर आए। उसके पति प्रोबीर शर्मा को पुरानी भिलाई थाना न ले जाकर पुलगांव थाना ले गए। आरोपी की पत्नी डॉ. पूर्णिमा ने अवैध हिरासत को कोर्ट में चुनौती दी। न्यायालय को बताया कि पुलिस उसे न्यायालय में या थाना लेकर जाने की बात कही थी, लेकिन निरीक्षक प्रशांत मिश्रा ने कह दिया था कि ज्यादा कानून की बात न कीजिए ऊपर से आदेश है। सीधे भिलाई लेकर जाना है। पूर्णिमा शर्मा को घर भी नहीं जाने दिया। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।

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