50 किलो से अधिक बल्क जनरेट कचरा उत्पादन करने वाले होटलो को कम्पोस्ट पिट लगाना अनिवार्य है
स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शासन की गाइडलाईन है कि प्रत्येक होटल व्यवसायिक जहां पर 50 किलो से अधिक गीला कचरा निकलता है। उसको अपने होटल परिसर में कम्पोस्ट…