दुर्ग पुलिस द्वारा आज दिनांक 1 जुलाई 2024 से लागू हुए नए कानून भारतीय नया संहिता विषय परशुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया।

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दुर्ग पुलिस द्वारा आज दिनांक 1 जुलाई 2024 से लागू हुए नए कानून भारतीय नया संहिता विषय परशुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आज के इस कार्यक्रम में दुर्ग शहर एवं वैशाली नगर विधायक तथा जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी/ कर्मचारी, स्कूली छात्र-छात्राएं, प्रेस मीडिया,एडवोकेट, सभी शासकीय विभाग, आम नागरिक गण सम्मिलित हुए।_

 

दुर्ग पुलिस द्वारा विगत तीन महीना से लगातार नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता विषय पर कार्यशाला पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण कॉलेज में कार्यक्रम किया जा रहे हैं आज दिनांक 1 जुलाई 2024 को भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया है इसके उपलक्ष्य में आज दिनांक को पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में नवीन कानून शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज के इस कार्यक्रम मे वैशाली नगर विधायक, श्री रिकेश सेन, दुर्ग शहर विधायक श्री गजेंद्र यादव, दुर्ग संभाग आयुक्त श्री सत्यनारायण राठौर,पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज श्री राम गोपाल गर्ग, जिला दंडाधिकारी दुर्ग सुश्री रिचा प्रकाश चौधरी,पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री जितेंद्र शुक्ला,नगर निगम भिलाई आयुक्त श्री देवेश ध्रुव ,डीएफओ दुर्ग श्री चंद्रशेखर सिंह परदेसी,ADM अरविंद कुमार एक्का, , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर ) श्री सुखनंदन राठौर,श्री अभिषेक झा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री वेदव्रत सिरमौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम, श्रीमती पद्मश्री, श्री सत्य प्रकाश तिवारी CSP भिलाई नगर, श्री सतीष ठाकुर उप पुलिस अधीक्षक यातायात, निरीक्षक राजकुमार प्रभारी भिलाई नगर, पुलिस विभाग के रिटायर्ड अधिकारीगण, के के यादव BSP के अधिकारी एवं दुर्ग पुलिस विभाग के अधिकारी /कर्मचारी अन्य शासकीय विभाग के वरिष्ठ /अधिकारी कर्मचारी,स्कूली छात्र-छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अधिवक्ता गण तथा आम नागरिक आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।

 

कार्यक्रम में सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री जितेंद्र शुक्ला द्वारा आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का स्वागत कर अपने उद्बोधन में बताया कि आज से संपूर्ण भारत में भारत सरकार द्वारा नया कानून भारतीय न्याय संहिता लागू किया गया है पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया पूर्व में भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून लागू था जो की 1861 में भारत के लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था जिस पर भारत सरकार द्वारा आज की वर्तमान स्थिति में हो रहे नए-नए अपराधों एवं पीड़ित को तत्काल न्याय दिलाने के लिए तैयार किया गया है आज के इस आयोजन का उद्देश्य आम नागरिकों को कानून के कम से कम थोड़े बहुत नियमों की जानकारी होना चाहिए।

 

कार्यक्रम के इस कार्यक्रम उपस्थित विधायक वैशाली नगर, श्री रिकेश सेन द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि जब आप किसी भी कानून को पढ़ोगे तभी आपको उसे कानून की जानकारी होगी अगर आपको अपनी बात किसी भी शासकीय संस्था में रखनी है तो सर्वप्रथम कानून की जानकारी एवं हमारे अधिकार की जानकारी होना जरूरी है आज का यह नया कानून हम सभी को मालूम होना चाहिए जो कि हमें यूट्यूब पर आसानी से मिल सकता है पूर्व में लोगों द्वारा किसी की गलत शिकायत करने पर निर्दोष को भी सजा हो जाती थी अब नए कानून में ऐसा नहीं होगा सभी के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं जो कि देश हित एवं राष्ट्रहित में है

 

दुर्ग शहर विधायक श्री गजेंद्र यादव द्वारा सर्वप्रथम समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को कानून लागू होने पर बधाई दी गई अंग्रेजों द्वारा बनाए गए दंड संहिता में आम नागरिक पुलिस के संपर्क में जाने से डरता था जबकि पुलिस विभाग द्वारा समय-समय पर लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम पुलिस मित्र बनाने का कार्यक्रम आयोजित किया जाता था।

 

दुर्ग संभाग आयुक्त श्री सत्यनारायण राठौर ने अपने उद्बोधन में बताया कि देर से ही परंतु भारत के इस नए कानून मिलने पर सभी भारतवासियों को बहुत-बहुत बधाई यह नया कानून हम सभी को जानना चाहिए जो लोग कानून के जानकार होते हैं वे पुलिस एवं न्यायालय तक पहुंचते ही नहीं है जो लोग जानकारी नहीं होते हैं वही गलती में अपराध करते हैं इसलिए हमें कानून के थोड़ा बहुत जानकारी अवश्य होना चाहिए।

पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेज श्री राम गोपाल गर्ग के द्वारा सभी का आज के इस आयोजन में स्वागत करते हुए बताया गया कि पूर्व में जो भारतीय दंड संहिता थी वह अब भारतीय न्याय संहिता हो गया है जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है पहले दंड के लिए कानून बनाया गया था अब पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए कानून बनाया गया है इस नए कानून में जीरो FIR के माध्यम से आप भारत के किसी भी थाने में जाकर अपना रिपोर्ट लिख सकते हैं वह पुलिस वाला आपको मना नहीं करेगा और आपके रिपोर्ट को आपके थाना क्षेत्र में ट्रांसफर कर देगा अब आप पुलिस के ईमेल एड्रेस एवं नंबर पर भी E FIR के माध्यम से रिपोर्ट लिख सकते हैं परंतु तीन दिवस के भीतर संबंधित थाने में जाकर आपको फिर कॉपी पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा पहले पुलिस को समय सीमा थी चालान पेश करने के लिए अब इस कानून में न्यायालय को भी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया है।

 

दुर्ग जिला दंडाधिकारी सुश्री रिचा प्रकाश चौधरी के द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया था वे अपने लिए इस कानून को बनाए थे और भारत वासियों को दंडित करने के लिए लागू किए थे जिला दंडाअधिकारी द्वारा सभी विभाग जैसे महिला बाल विकास, राजस्व विभाग अन्य शासकीय विभाग सभी को अपने-अपने विभाग में नए कानून में जो परिवर्तन हुए हैं उसे संबंध में जानकारी होना आवश्यक बताया गया जिस प्रकार हम ट्रैफिक एवं नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं इस प्रकार नए कानून को भी आम नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य करना होगा।

 

कार्यक्रम के अंत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुखनंदन राठौर कार्यक्रम द्वारा कार्यक्रम मे उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण,स्कूली छात्र छात्राएं, प्रेस मीडिया,एडवोकेट एवं आम नागरिक जो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

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