बलरामपुर : सीमावर्ती जिले में मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित
पड़ोसी राज्य झारखण्ड में 13 एवं 20 नवम्बर 2024 को विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान होना है। जिले में पड़ोसी राज्य झारखण्ड के बहुत से मतदाता निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में नियोजित है। छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के आदेशानुसार कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का ने ऐसे नियोजित/कार्यरत प्रत्येक श्रमिक/कर्मचारियों को लोक प्रतिनिधित्व, 1951 की धारा 135 ख के तहत मतदान के दिन सवेतन अवकाश मंजूरी में मतदान के दिन को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।