राजनांदगांव के खनिज अधिकारी प्रवीण चंद्राकर सस्पेंड, अवैध रेत खनन पर कार्रवाई नहीं करने पर लगा प्रतिबंध
राजनांदगांव । छत्तीसगढ़ सरकार ने राजनांदगांव जिले में खनिज अधिकारी के पद पर पदस्थ प्रवीण चंद्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन का कारण जिले में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखना और समुचित कार्रवाई नहीं करना बताया गया है।
निलंबन आदेश के मुख्य बिंदु
निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्रवीण चंद्राकर का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1) और 3(2) का उल्लंघन है। निलंबन अवधि के दौरान प्रवीण चंद्राकर का मुख्यालय संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर रहेगा। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
सरकार की कड़ी कार्रवाई
राज्य सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रवीण चंद्राकर के निलंबन से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार खनिज प्रशासन में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी।
आगे की कार्रवाई
अब देखना यह होगा कि निलंबन के बाद प्रवीण चंद्राकर के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाती है और क्या इस मामले में और भी अधिकारी जांच के दायरे में आएंगे।