सारंगढ़ बिलाईगढ़ : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया

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त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के मतदाता सूची का प्रकाशन 24 अक्टूबर को किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने विगत दिवस राजनीतिक दलों और मीडिया की संयुक्त बैठक लेकर जानकारी दिए थे, जिसमें प्रेस प्रतिनिधिगण, राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों में अजय गोपाल, मनोज जायसवाल, हरिनाथ, अरुण मालाकार, राजकुमार अग्रवाल, विकास, नोडल अधिकारी हरिशंकर चौहान, सहायक अधीक्षक कमलकांत स्वर्णकार आदि उपस्थित थे।

 

बैठक में जानकारी दी गई थी कि जनपद पंचायत सारंगढ़ के 129, जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के 122 और जनपद पंचायत बरमकेला के 96 ग्राम पंचायत में निर्वाचन होगा, जिसमें कुल वार्ड 4662 है। दावा आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29.10.2024 दिन मंगलवार अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित है। दावे आपत्ति के निपटारे की अंतिम तिथि 04.11.2024 दिन सोमवार है। ऐसे मतदाता जिन्होंने 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण कर लिया है, जिनका नाम विधानसभा निर्वाचक नामावली में नहीं है, विधानसभा सूची में नाम जोड़‌वाने की अंतिम तिथि, दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 08.11.2024 दिन शुक्रवार अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित है। निराकरण की अंतिम तिथि 14.11.2024 दिन गुरूवार है।मतदाता सूची अंतिम प्रकाशन की तिथि 29.11.2024 दिन शुक्रवार है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पारित आदेश के विरूद्ध कलेक्टर न्यायालय में अपील करने की तिथि पारित आदेश के 05 दिवस के भीतर निर्धारित है।

प्रेस कॉन्फ्रेस में जानकारी दी गई कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 निकट भविष्य में होना है। इस आम निर्वाचन में सारंगढ़-बिलाईगढ़ को नये जिले गठन के उपरांत यह प्रथम त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन है। इस निर्वाचन में जिले के तीनों जनपद पंचायत (सारंगढ़, बरमकेला, बिलाईगढ़) जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं सभी वार्डों के पंचों का निर्वाचन होना है। शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में खम्हरिया पंचायत के परिसीमन की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए मतदाता सूची बनाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। किसी भी निर्वाचन में निर्वाचक नामावली एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसकी शुद्धता एवं सभी निर्वाचकों का नाम शामिल होना आवश्यक है। अब जो मतदाता सूची बनाया जा रहा है, यह 01 जनवरी 2024 की स्थिति में बनाया जाएगा। अर्थात ऐसे मतदाता जिन्होंने 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण कर लिया है. मतदाता सूची में नाम शामिल होने के हकदार है। किसी भी मतदाता को एक से अधिक स्थानों के मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं किया जाएगा। जहां उसका निवास है, जहां वह रात्रि विश्राम करता है, वहां के वार्ड में ही नाम शामिल करने का हकदार होगा। मतदाता को अपने स्वेच्छा से वार्डों में नाम शामिल करने का अधिकार नहीं है।

 

निर्वाचन में सभी की भागीदारी हो। सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इस हेतु निर्वाचक नामावली बनाया जा रहा है। इसके तहत जनपद पंचायत बरमकेला के 96 ग्राम पंचायत की, जनपद पंचायत सारंगढ़ के 129 ग्राम पंचायतों की एवं जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के 122 ग्राम पंचायतों के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण हेतु आयोग द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

पंचायत निर्वाचक नामावली में विधानसभा निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाताओं के नाम ही शामिल किया जाएगा। दावा आपत्ति में विधानसभा निर्वाचक नामावली के छूटे नाम, तथा वार्ड परिवर्तन दावा के साथ में स्वीकार किया जाएगा, जबकि नियत स्थान की मतदाता नहीं होने, मृत्यु होने, शादी होकर बाहर चले जाने, प्रारंभिक प्रकाशन की दावा आपत्ति में त्रुटि सुधार भी किया जाएगा। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 24.10.2024 को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों के मुख्यालय ग्राम में जनपद कार्यालय व तहसील कार्यालय में किया गया, जहां आम जनता सूची का अवलोकन कर सकेंगे। दावे एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए सभी पंचायत मुख्यालय / ग्राम पंचायत कार्यालय में एक-एक प्राधिकृत कर्मचारी नियुक्त किया गया है। जहाँ कोई भी मतदाता दावा आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 29.10.2024 दिन मंगलवार को समय अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित प्रारूप में ही अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। दावा एवं आपत्ति का फार्म निःशुल्क उपलब्ध होगी।

 

ऐसे मतदाता जिन्होंने 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया है, और उनका विधानसभा की मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं है, वे पहले अपने बूथ लेवल अधिकारी या तहसीलदार कार्यालय या भारत निर्वाचन आयोग के वोटर हेल्पलाईन एप्प के माध्यम से पहले अपना नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित फार्म (फार्म-6) आवेदन फार्म में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। विधानसभा की सूची में नाम शामिल होने के उपरांत ही पंचायत की निर्वाचक नामावली में नाम शामिल कराने का हकदार होंगे। ऐसे मतदाताओं के लिए दावा करने की अंतिम तिथि दिनांक 14.11 2024 दिन गुरुवार तक की ही होगी।

निर्वाचक नामावली में सभी पात्र मतदाताओं के नाम शामिल कराने के लिए सभी जनपद पंचायतों में इस कार्यक्रम के पूर्व जनजागृति लाने का कार्य किया गया है। इसे “जाबो कार्यक्रम” कहा गया है। जिसका अर्थ जागव वोटर जागव है। सभी नागरिकों से अपील किया गया है कि वे निर्वाचक नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन उपरांत उनका नाम मतदाता सूची में है अथवा नहीं उसका अवलोकन ड्राफ्ट प्रारंभिक प्रकाशन में कर लें। यदि किसी मतदाता का नाम शामिल नहीं है अथवा त्रुटिपूर्ण अंकित है तो इस बाबत आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्राधिकृत कर्मचारी के समक्ष प्रस्तुत करें।

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