मुसाफिरों की जांच, 600 नागरिकों के विरूद्ध 128 बीएनएसएस के तहत की जा चुकी है प्रतिबंधात्मक कार्यवाही!

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थाना भिलाई नगर क्षेत्र के पारिजात कालोनी में सत्य प्रकाश तिवारी, नगर पुलिस अधीक्षक, भिलाई नगर के नेतृत्व में थाना प्रभारी, भिलाई नगर निरीक्षक प्रशांत मिश्रा एवं उनका बल व्दारा 9. थाना दुर्ग क्षेत्र में सराफा, मैथिलीपारा, गांधी चौक, दुर्गा चौक, तकियापारा एवं लुचकीपारा में चिराग जैन, भापुसे, नगर पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के नेतृत्व में राहुल बंसल, परि. भापुसे, निरीक्षक विजय यादव, थाना प्रभारी दुर्ग, निरीक्षक केशव कोसले, थाना प्रभारी, प‌द्मनाभपुर, उप निरीक्षक पारस ठाकुर, प्रभारी थाना मोहन नगर, उनि पुरूषोत्तम कुर्रे, चौकी प्रभारी जेवरा सिरसा, सउनि चन्द्रशेखर सोनी, थाना पुलगांव, सउनि रेमन साहू, चौकी अंजोरा व्दारा 25 बाहरी नागरिकों की पहचान की गयी।इसी प्रकार जामुल क्षेत्र में ढांचा भवन, आम्रपाली, अटल आवास जामुल, ढौर, नवातरिया खेदामारा एवं दामाद पारा में हरिश पाटिल नगर पुलिस अधीक्षक, छावनी के नेतृत्व में निरीक्षक कपिल देव पाण्डेय एवं उनके बल व्दारा 31 एवं सुपेला थाना क्षेत्रान्तर्गत सण्डे मार्केट एवं फरीदनगर में सुश्री ऋचा मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात के नेतृत्व में निरीक्षक राजेश मिश्रा, थाना सुपेला का बल, एसीसीयू एवं यातायात के बल व्दारा 08 बाहरी नागरिकों की पहचान की गयी है।विगत दो दिवस में बिना सूचना के रह रहे 522 नागरिकों की पहचान की जा चुकी है, इस प्रकार अब तक लगभग 600 बाहरी नागरिकों की पहचान की गयी है, जो बिना सूचना दिए यहां पर निवास कर रहे थे। इनके विरूद्ध धारा 128 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही की गयी है। इन बाहरी नागरिकों को प्रश्रय देने वाले मकान मालिकों एवं मजदूर ठेकेदारों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर बाउण्ड ओव्हर कराया गया है।मुसाफिरी जांच के तहत यहां पर रहने वाले लोगों का आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र को चेक किया गया एवं कास वेरिफिकेशन किया गया, जो लोग अन्य प्रदेश या क्षेत्र के थे लेकिन पुलिस थाना / चौकी में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दिए थे और पूछताछ करने पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिए, ऐसे लोगों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है। ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी ।

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से पुनः अपील करती है कि उनके यहां जो भी किराएदार निवास कर रहे हैं, उनका पूर्ण विवरण मय दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी थाना/चौकी में अनिवार्य रूप से सूचित करें। यदि किराएदार की जानकारी नहीं दी जाती है और जांच में यह पाया जाता है कि किराएदार के पास उसके प्रमाणीकरण हेतु कोई आवश्यक दस्तावेज नहीं है, तो किराएदार के साथ-साथ मकान मालिकों के विरूद्ध भी विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी ।

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