पत्नी की गला दबाकर हत्या कर आत्महत्या का रूप देने वाले पति और जेठ को उम्रकैद, कोर्ट का बड़ा फैसला

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कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक साल पहले हुई महिला की संदिग्ध मौत के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पत्नी की गला दबाकर हत्या कर आत्महत्या का रूप देने वाले पति राजू कुर्रे और जेठ मनोज कुर्रे को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला उरगा थाना क्षेत्र के तरदा गांव का है।

 

 

घटना 10 मई 2024 की है, जब 28 वर्षीय सुनीता कुर्रे का शव उसके घर के म्यार में फांसी के फंदे से लटकता मिला था। सूचना खुद पति राजू और जेठ मनोज ने पुलिस को दी थी और कहा था कि सुनीता ने आत्महत्या कर ली है।

 

लेकिन जांच के दौरान पुलिस को फांसी के फंदे की ऊंचाई संदिग्ध लगी, जिससे हत्या की आशंका मजबूत हुई। गहन जांच में सामने आया कि सुनीता की शादी के बाद से ही राजू और मनोज लगातार उससे पैसों की मांग कर रहे थे। पैसे नहीं देने पर दोनों ने मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या की और फिर शव को फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की।

 

मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत में हुई। शासकीय अभिभाषक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने जानकारी दी कि अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यह फैसला महिला उत्पीड़न और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक सख्त संदेश माना जा रहा है।

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