पदमनाभपुर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजे गए

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दुर्ग। पदमनाभपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेजा गया है।

 

दिनांक 17.06.2025 को प्रार्थी पी. सूर्य नारायण, निवासी एमआईजी-02/248 हुडको भिलाई वेस्ट, थाना भिलाईनगर, जिला दुर्ग ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई पी. ए. राव, जो नगर निगम दुर्ग में वाहन चालक है, प्रतिदिन की तरह सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था।

 

वह शीतला मंदिर, दुर्ग के पास विश्वदीप स्कूल के सामने पहुंचा, तभी आरोपी वंश जोशी और गिरधर कुर्रे ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे। इंकार करने पर दोनों ने हत्या की नीयत से धारदार चाकू से उसके पेट, सीने, सिर और भुजा में गंभीर चोट पहुंचाई।

 

घायल व्यक्ति किसी तरह घर पहुंचा और परिजनों को जानकारी दी। उसे तत्काल जिला अस्पताल दुर्ग ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए मेकाहारा रायपुर रेफर किया गया।

 

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पदमनाभपुर में अपराध क्रमांक 196/2025 धारा 119(2), 109 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

 

जांच के दौरान वंश जोशी और गिरधर कुर्रे को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। दोनों ने स्वीकार किया कि घटना में प्रयुक्त चाकू आरोपी सूरज बंजारे द्वारा दिया गया था। वंश जोशी ने घटना में प्रयुक्त खून लगा चाकू और कपड़े तथा गिरधर कुर्रे ने घटना के दिन पहने कपड़े पुलिस को बरामद कराए।

 

इसके बाद आरोपी सूरज बंजारे को भी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसने चाकू देने की बात स्वीकार की। तीनों आरोपियों को दिनांक 18.06.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

 

अभियुक्तों के नाम:

 

वंश जोशी उर्फ बाबा, उम्र 23 वर्ष, निवासी वार्ड 44, कसारीडीह, देवारपारा, दुर्ग

गिरधर कुर्रे, उम्र 20 वर्ष, निवासी वार्ड 44, कसारीडीह, फोकटपारा, दुवारपारा, दुर्ग

सूरज बंजारे, उम्र 25 वर्ष, निवासी रामनगर रोड, मुस्लिम कब्रिस्तान के पास, वैशालीनगर, दुर्ग

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