रेसुब पोस्ट दुर्ग के द्वारा एक व्यक्ति को रेलवे तत्काल आरक्षित टिकट का अवैध व्यापार करते पाए जाने पर कार्रवाई करने के संबंध में ।

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रेसुब पोस्ट दुर्ग के द्वारा एक व्यक्ति को रेलवे तत्काल आरक्षित टिकट का अवैध व्यापार करते पाए जाने पर कार्रवाई करने के संबंध में ।

दिनाँक 13.04.2024 को मंडल सुरक्षा आयुक्त रेसुब रायपुर श्री एस के गुप्ता के मार्गदर्शन में मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे रेलवे टिकट के अवैध व्यापार करने वाले के विरुद्ध अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक एस. के.सिन्हा, उप निरीक्षक सनातन थानापति, सउनि संजय गांगुली, प्र.आ. एन.के राजपुत, प्र.आ. व्ही.सी. बंजारे और प्र.आ. वाई के ताम्रकार के साथ रेलवे स्टेशन दुर्ग के प्लेटफार्म नंबर 2 में गस्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर रोककर पूछने पर वह घबराने लगा तथा अपने पास रखे 02 नग रेलवे तत्काल आरक्षित लाइव टिकट दिखाया और बताया कि वह बेरोजगार है पिछले 2-3 वर्षों से अलग अलग रेलवे पीआरएस से एसी व स्लीपर के रेलवे तत्काल आरक्षित टिकट बनाकर जरूरतमंद लोगों को – टिकट में अंकित मुल्य से अतिरिक्त कमीशन के तौर पर एसी क्लास के लिए 300-400/- रूपये और स्लीपर क्लास के लिए 100-200/- रूपये प्रति व्यक्ति लेकर टिकट उपलब्ध कराने की बात स्वीकार किया। और अपना नाम संदीप साहु उम्र 28 वर्ष, थाना-मोहन नगर जिला-दुर्ग (छ.ग.) बताया। उक्त व्यक्ति को उसके पास रखे रेलवे आरक्षित तत्काल टिकट के संबंध में नोटिस देकर मांग करने पर वह कोई वैध अधिकार पत्र नहीं होना बताया और अपना गलती को स्वीकार किया।दिनाक 13.04.24 को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर पीआरएस से 01 नग एसी तत्काल टिकट 04 यात्रियों के लिए और 01 नग स्लीपर तत्काल टिकट 04 यात्रियों के लिए बनाकर किसी एलटीटी जाने वाली ट्रेन के एसी अटेंडेंट या यात्रा करने वाले परिचित यात्री को देने हेतू रेलवे स्टेशन दुर्ग के प्लेटफार्म नंबर 02 पर आया था उसी समय आरपीएफ के साहब लोगों ने पकड लिया। मांग करने पर उसके द्वारा बनाया गया टिकट को पेश करने पर उसके कब्जे से अवैध तरीके से तैयार किया हुआ रेलवे का (1) 02 नग काउंटर यात्रा टिकट पीएनआर नं 8616890790. 8216897010 (कीमत रूपये 11,040.00/-), (2) एक नग टच स्कीन मोबाइल विवो 33 एस को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट दुर्ग में अपराध कमांक 774/2024 धारा 143 रेलवे अधिनियम दिनांक 13.04.2024 को दर्ज कर कार्यवाही किया गया।

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